● हत्या के प्रयास मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, षडयंत्र रच कर परिवार के सदस्य पर कराये थे जानलेवा हमला….

● ग्राम झारआमा पुलिया के पास घटित हुई थी घटना, लैलूंगा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल….
*रायगढ़* । लैलूंगा पुलिस द्वारा ग्राम झारआमा निवासी महेश राम भगत पिता बिहारी राम भगत (उम्र 55 वर्ष) तथा उसके बेटे करम साय भगत (उम्र 35 वर्ष) को हत्या के प्रयास मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है । दोनों पिता-पुत्र द्वारा परिवार के फुलसाय खाखा (उम्र 40 वर्ष) के साथ जमीन विवाद को लेकर उसकी हत्या के उद्देश्य से दिनांक 09/10/2021 को गांव के पुलिया के पास हमला कराया गया था । घटना के संबंध में आहत के चचेरे भाई तेजराम भगत (उम्र 38 साल) द्वारा दिनांक 09.10.2021 को थाना लैलूंगा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इसे गांव के अनिल तिर्की से चचेरे भाई फूलसाय खाखा को किसी ने पुलिस के पास मारपीट करने की सूचना दिया । तब जाकर देखा तो फुलसाय के गर्दन में कोई धारदार हथियार से मारने का चोट था जिससे खून निकल रहा था जिस पर डायल 112 वाहन को कॉल कर फूलसाय खाखा को लैलूंगा अस्पताल इलाज के लिए लाये भर्ती कराये । घटना के संबंध में थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोपी पर अप.क्र. 288/2021 धारा 307 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अपराध विवेचना दरम्यान थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा आहत फुलसाय का मरणासन्न कराया गया था जिस पर फुलसाय खाखा द्वारा अपने बड़ा पिताजी महेश राम भगत और उसके पुत्र करम साय भगत पर उसे मरवाने की शंका जताया था । लैलूंगा थाना प्रभारी द्वारा दोनों संदेहियों की गतिविधियों पर निगाह रखकर अन्य आरोपियों की पतासाजी किया जा रहा था । अपराध विवेचना दौरान गवाह बताये कि फुलसाय काफी छोटा था जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब से महेश भगत उसकी जमीन हथियाने हमेश उनसे झगड़ा विवाद करता था । महेश भगत पूर्व में उसके परिवार की महिला के हत्या के आरोप में जेल जा चुका है । जेल से छुटने के बाद से महेश और उसका बेटा करम साय भगत परिवार के फुलसाय की हत्या का षडयंत्र कर उस पर जानलेवा हमला कराये जिसके महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले है जिस पर प्रकरण में धारा 120 (B),34 IPC जोड़ा गया और दिनांक 24/04/2022 को लैलूंगा टीआई प्रवीण मिंज द्वारा स्टाफ के साथ दोनों आरोपियों को उनके गांव दबिश देकर गिरफ्तार कर थाना लाया गया जिन्हें जेएमएफसी घरघोड़ा न्यायालय रिमांड पर भेजा गया, जहां 09/05/2022 तक प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट घरघोड़ा द्वारा दोनों का न्यायिक रिमांड स्वीकृत किया गया । लैलूंगा पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को जिला जेल दाखिल किया गया है ।