अपने काले कारनामो से बाज़ नही आएगा ये छात्रावास अधीक्षक,लापरवाही की सारी हदें पार,पूरी खबर पढ़िए।

लक्ष्मीकांत
कोरबा 28 Dec 2021 । आये दिन सरकारी कर्मचारी अपने किसी न किसी कारनामो के कारण सुर्खियों में बने रहते जहाँ एक तरफ बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगाकर पढ़ाई व तैयारी करते है तो वही जिनको सरकारी विभाग में सेवा का मौका मिलता है उनमें से कुछ अपने कार्यशैली व कारनामो के कारण बाकी अन्य कर्मचारियों का नाम खराब करने से बाज़ नही आते व अपना दायित्व सही से नही निभाते।ताज़ा मामला कोरबा जिला के प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास श्यांग का है जहाँ पर पदस्त अभिषेक साव के द्वारा माह दिसम्बर (दिनांक 16.11.2021 से 15. 11.2021 तक) का उपस्थिति प्रत्रक अपने हस्ताक्षर से न भेजकर पूर्व में कार्यरत् प्रभारी अधीक्षक श्री उमेन्द रात्रे (सहायक शिक्षक) के हस्ताक्षर से भिजवाया गया है।

जबकि उक्त संस्था में अभिषेक साव द्वारा दिनांक 22.11.2021 को कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त कृत्य से स्पष्ट है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर अपना और अन्य कर्मचारियों का वेतन आहरण कराना चाहते है एवं प्री मै. आदिवासी बालक छात्रावास श्यांग में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। कार्यालय स्तर से इनको मोबाईल से अनेको बार संपर्क किया गया किन्तु इनका फोन बंद रहता है। अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति से मनमाने ढंग से षडयंत्र रचकर कार्य करा रहे है। इस प्रकार अधीक्षक के द्वारा शासन को धोका दिया जा रहा था नोटिस में इनके माह दिसम्बर 2021 का वेतन आहरण पर रोक लागाई गई हैं तथा इनको निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन सुबह एवं रात्रि भोजन के समय का विद्यार्थियों सहित स्वयं के फोटो व्हाट्स अप ग्रुप में सेन्ड करना सुनिश्चित करें। पूर्व में भी इनके शासकीय कार्यत्वों के प्रति लापरवाही बरतने के फलस्वरूप अवैतनिक एवं इनका स्थान परिवंतन किया गया था। किन्तु इनके प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं आया है।
नोटिस में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा के द्वारा कहा गया है इनके उक्त कृत्यों से स्पष्ट है कि ये शासकीय सेवा के योग्य नहीं है। इनका उक्त कृत्य गंभीर अपराध एवं अनुशासनहीनता का घोतक है। जो कि सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत है। क्यों आपके विरुद्ध पुलिस विभाग में शिकायत किया जाये एवं छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966- तहत कार्यवाही की जावें।
पत्र प्राप्ति के 24 घन्टे के भीतर आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर कारण बताओं सूचना पत्र का समाधानकारक जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
पूर्व में भी छात्रावास अधीक्षक अभिषेक साव द्वारा सरगबूंदीया छात्रावास् में पदस्त रहते हुए, जिले में पूरी संस्था खुलने के बाद भी छात्रावास में छात्रो की भर्ती सुरु नही की गई एवम, संस्था में ताला लगा दिया गया, निरीक्षण के समय संस्था में ताला लगा पाने पर सहायक आयुक्त द्वारा ,विभागीय जांच बिठाकर ,अवैतनिक एवम स्थान परिवर्तन कर , प्री मैं आदिवासी बालक छात्रावास स्यांग , वि0ख0-कोरबा भेज दिया गया, फिर भी छात्रावास अधीक्षक अभिषेक कुमार साव की कार्यशैली में कोई सुधार नही आया ! नोटिस को देखकर लगता है कि इनके ऊपर बड़ी कार्यवाही होने की आशंका है।